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कैसे करें : डाक मतपत्र (Postal Ballot) का इस्तेमाल ?

चुनावों में विभिन्न कारणों से अपने क्षेत्र में वोट डालने के लिए प्रत्यक्ष रूप में कुछ लोग (जैसे सैनिक, चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी, देश के बाहर कार्यरत सरकारी अधिकारी और preventive detention में रहने वाले लोग) उपस्थित नहीं हो पाते, जिसके कारण यह लोग चुनावों में मतदान नहीं कर पाते हैं, इसलिए चुनाव आयोग ने चुनाव नियमावली, 1961 के नियम 23 में संशोधन करके इन लोगों को चुनावों में Postal ballot या डाक मत पत्र की सहायता से वोट डालने की सुविधा प्रदान की है|